क्या भारत नागरिकों को आर्मेनिया के लिए वीज़ा चाहिए?
ई-वीज़ा
वीज़ा स्थिति
ई-वीज़ा
ठहरने की अवधि
90 दिन
नोट्स
ℹ️ राजनयिक पासपोर्ट धारकों को Armenia में अधिकतम 90 दिनों के ठहरने के लिए वीज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट Armenia में ठहरने की पूरी अवधि के दौरान वैध होना चाहिए।
ℹ️ EU और Schengen सदस्य देशों, USA, Australia, New Zealand, Republic of Korea, UK, Canada, Russian Federation, या Japan द्वारा जारी वैध निवास परमिट या वैध वीज़ा, या United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain या Oman द्वारा जारी वैध निवास परमिट (भौतिक कार्ड या स्टिकर) के धारकों के लिए आगमन पर वीज़ा उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या भारत नागरिकों को आर्मेनिया के लिए वीज़ा चाहिए?
भारत नागरिकों को आर्मेनिया जाने के लिए वीज़ा आवश्यक है। वर्तमान स्थिति: ई-वीज़ा। ठहरने की अवधि: 90 दिन। राजनयिक पासपोर्ट धारकों को Armenia में अधिकतम 90 दिनों के ठहरने के लिए वीज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट Armenia में ठहरने की पूरी अवधि के दौरान वैध होना चाहिए।
EU और Schengen सदस्य देशों, USA, Australia, New Zealand, Republic of Korea, UK, Canada, Russian Federation, या Japan द्वारा जारी वैध निवास परमिट या वैध वीज़ा, या United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain या Oman द्वारा जारी वैध निवास परमिट (भौतिक कार्ड या स्टिकर) के धारकों के लिए आगमन पर वीज़ा उपलब्ध है।
भारत नागरिक आर्मेनिया में कितने समय तक रह सकते हैं?
भारत नागरिक आर्मेनिया में 90 दिन तक रह सकते हैं।