क्या जर्मनी नागरिकों को न्यूज़ीलैंड के लिए वीज़ा चाहिए?
ई-वीज़ा
वीज़ा स्थिति
ई-वीज़ा
ठहरने की अवधि
90 दिन
नोट्स
ℹ️ NZeTA एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा परमिट है लेकिन कानूनी रूप से वीज़ा नहीं है।
ℹ️ eGate का उपयोग करके प्रवेश कर सकते हैं।
ℹ️ Electronic Travel Authority का अनुरोध करते समय International Visitor Conservation and Tourism Levy का भुगतान करना होगा।
ℹ️ Australian Permanent Resident Visa या Resident Return Visa के धारकों को आगमन पर New Zealand Resident Visa प्रदान किया जा सकता है जो अनिश्चितकालीन ठहराव की अनुमति देता है (Trans-Tasman Travel Arrangement के अनुसार), बशर्ते चरित्र आवश्यकताओं को पूरा करें और प्रस्थान से पहले Electronic Travel Authority प्राप्त करें। ऐसे यात्रियों को International Visitor Conservation and Tourism Levy का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या जर्मनी नागरिकों को न्यूज़ीलैंड के लिए वीज़ा चाहिए?
जर्मनी नागरिकों को न्यूज़ीलैंड जाने के लिए वीज़ा आवश्यक है। वर्तमान स्थिति: ई-वीज़ा। ठहरने की अवधि: 90 दिन। NZeTA एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा परमिट है लेकिन कानूनी रूप से वीज़ा नहीं है।
eGate का उपयोग करके प्रवेश कर सकते हैं।
Electronic Travel Authority का अनुरोध करते समय International Visitor Conservation and Tourism Levy का भुगतान करना होगा।
Australian Permanent Resident Visa या Resident Return Visa के धारकों को आगमन पर New Zealand Resident Visa प्रदान किया जा सकता है जो अनिश्चितकालीन ठहराव की अनुमति देता है (Trans-Tasman Travel Arrangement के अनुसार), बशर्ते चरित्र आवश्यकताओं को पूरा करें और प्रस्थान से पहले Electronic Travel Authority प्राप्त करें। ऐसे यात्रियों को International Visitor Conservation and Tourism Levy का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
जर्मनी नागरिक न्यूज़ीलैंड में कितने समय तक रह सकते हैं?
जर्मनी नागरिक न्यूज़ीलैंड में 90 दिन तक रह सकते हैं।